एफडीए को ब्लिंकिट स्टोर में मिला ‘कॉकरोच का प्रकोप’, रिलायंस रिटेल आउटलेट भी जांच के घेरे में
एफडीए को ब्लिंकिट स्टोर में मिला 'कॉकरोच का प्रकोप', रिलायंस रिटेल आउटलेट भी जांच के घेरे में
मुंबई, 10 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र एफडीए ने मुंबई स्थित ब्लिंक कॉमर्स (ब्लिंकिट) के एक केंद्र का खाद्य लाइसेंस बड़े पैमाने पर ”कॉकरोच के प्रकोप” और सामानों के अनुचित भंडारण के कारण निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक प्रसिद्ध मिठाई में कथित तौर पर जीवित कीड़े पाए जाने के बाद रिलायंस रिटेल का एक आउटलेट भी जांच के घेरे में है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने अपने नए आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए राज्यव्यापी अभियान तेज करने के दौरान ये उल्लंघन पाए।
नियामक एजेंसी ने बयान में कहा कि उसने बुलढाणा जिले के एआरडी सिनेमाहॉल स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड के आउटलेट के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। शिकायत में कहा गया था कि स्टोर में रखे ‘लक्ष्मी नारायण’ ब्रांड के डिब्बाबंद ‘काजू कतली’ में जीवित कीड़े पाए गए थे।
जांच में पाया गया कि शिकायत वाला बैच (जो 29 मई को बना था और 29 अगस्त को एक्सपायर होने वाला था) आउटलेट पर उपलब्ध नहीं था। हालांकि, 20 जुलाई को निर्मित और 20 अक्टूबर तक वैध एक अन्य बैच पाया गया और उसके नमूने लिए गए।
एफडीए ने उपलब्ध भंडार से 10,238 रुपये मूल्य के 11.34 किलोग्राम वजन वाले 54 डिब्बों को जब्त कर लिया। बयान में कहा गया कि नमूने को विश्लेषण के लिए अधिकृत खाद्य प्रयोगशाला में भेज दिया गया है और प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
राज्य सरकार की एजेंसी ने गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों का हवाला देते हुए मुंबई के मलाड (पश्चिम) में सर्वोदय भवन स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया।
एफडीए ने कहा कि सात अगस्त को सुविधा के निरीक्षण में बेहद अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां, व्यापक रूप से कॉकरोच का प्रकोप, भोजन का अनुचित भंडारण, शीत गृह में अपर्याप्त सफाई और अन्य गलत प्रथाओं को पाया गया।
सब्जी और फल भंडारण क्षेत्रों में कॉकरोच का बड़ा प्रकोप पाया गया, जिससे दूषित होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया। एफडीए के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32(3) और संबंधित नियमों के तहत लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया।
भाषा पाण्डेय अजय
अजय

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