इस वर्ष में दिवाला संहिता के तहत 60,000 करोड़ रुपये वसूल सकते हैं वित्तीय ऋणदाता : रिपोर्ट

इस वर्ष में दिवाला संहिता के तहत 60,000 करोड़ रुपये वसूल सकते हैं वित्तीय ऋणदाता : रिपोर्ट

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  • Publish Date - June 7, 2021 / 10:37 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:57 PM IST

मुंबई, सात जून (भाषा) वित्तीय ऋणदाता चालू वित्त वर्ष 2021-22 में दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के जरिये सफल समाधान योजनाओं से 55,000 से 60,000 करोड़ रुपये के फंसे कर्ज वसूल सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।

एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में आईबीसी के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के जरिये कंपनियों की प्राप्ति काफी घट गयी और केवल 26,000 करोड़ रुपये की वसूली हो सकी।

इक्रा के उपाध्यक्ष एवं समूह प्रमुख स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस अभिषेक डाफरिया ने एक रिपोर्ट में कहा, ‘‘हमारे अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में वित्तीय ऋणदाता सफल समाधान प्रक्रिया के जरिये 55,000 से 60,000 करोड़ रुपये की वसूली कर सकते हैं।’’

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में बड़ी आवास वित्त कंपनियों के समाधान से समाधान राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इनमें से कई एनसीएलटी की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं और साथ ऊंची अदालतों में मुकदमेबाजी में भी फंसी हैं।

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में वित्तीय ऋणदाताआों की वसूली काफी हद तक 8-9 बड़े खातों के समाधान पर निर्भर करेगी। एजेंसी का जो अनुमान है इसमें से 20 प्रतिशत वसूली अकेले इन्हीं खातों से होने की उम्मीद है।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर