एफएसएसएआई का स्विगी को नोटिस, ‘टॉइंग’ मंच के लाइसेंस का मामला सुलझा

Ads

एफएसएसएआई का स्विगी को नोटिस, ‘टॉइंग’ मंच के लाइसेंस का मामला सुलझा

  •  
  • Publish Date - July 10, 2026 / 07:42 PM IST,
    Updated On - July 10, 2026 / 07:42 PM IST

नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) ऑनलाइन खाद्य आपूर्ति कंपनी स्विगी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से मिला निषेध आदेश उसके ‘टॉइंग’ मंच के लाइसेंस विवरण को अद्यतन करने से जुड़ा था और इसका खाद्य सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि छह जुलाई, 2026 को एफएसएसएआई के कर्नाटक स्थित नामित अधिकारी ने ‘टॉइंग’ मंच और लाइसेंस से संबंधित विवरणों पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके आधार पर यह आदेश जारी किया गया।

स्विगी ने कहा कि उसने खाद्य नियामक की तरफ से उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान कर लिया है और नौ जुलाई को संशोधित एफएसएसएआई लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया है।

कंपनी ने जोर देकर कहा कि इस पूरे मामले में किसी प्रकार का खाद्य सुरक्षा उल्लंघन नहीं पाया गया।

स्विगी के मुताबिक, इस घटनाक्रम का उसके संचालन या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा और आदेश के तहत अब तक कोई आर्थिक दंड भी नहीं लगाया गया है।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण