एफएसएसएआई ने डियोर फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस किया निलंबित
एफएसएसएआई ने डियोर फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस किया निलंबित
नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ‘न्यूट्रास्युटिकल’ उत्पाद बनाने वाले संयंत्र में कई अनियमितताएं पाए जाने के बाद डियोर फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
एफएसएसएआई ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि पंजाब स्थित विनिर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान ‘‘अनुपालन संबंधी गंभीर खामियां’’ पाई गईं।
खाद्य नियामक ने कहा, ‘‘ ‘न्यूट्रास्युटिकल’ विनिर्माण इकाई में उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी), उत्तम स्वच्छता पद्धतियों (जीएचपी) और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) के अनुपालन में गंभीर खामियां पाई गईं।’’
एफएसएसएआई ने कहा कि ये खामियां सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का गंभीर उल्लंघन हैं।
नियामक ने कहा, ‘‘ एफएसएसएआई का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खाद्य कारोबार संचालक (एफबीओ) को सभी खामियों को दूर कर सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित होने तक तत्काल सभी परिचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है।’’
एफएसएसएआई ने पिछले कुछ महीनों में भ्रामक दावों और लेबलिंग को लेकर कई ऊर्जा पेय एवं मादक पेय कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उसने कई ई-कॉमर्स मंचों को भी नोटिस जारी किए हैं।
ये कार्रवाइयां उपभोक्ताओं की शिकायतों, स्वत: संज्ञान और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियमित प्रवर्तन गतिविधियों के आधार पर की गईं।
भाषा निहारिका
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