एफएसएसएआई ने ‘मातृ ड्रिंकिंग वॉटर’ का लाइसेंस निलंबित किया, ‘नोबल हेल्थकेयर’ पर भी कार्रवाई

एफएसएसएआई ने 'मातृ ड्रिंकिंग वॉटर' का लाइसेंस निलंबित किया, 'नोबल हेल्थकेयर' पर भी कार्रवाई

एफएसएसएआई ने ‘मातृ ड्रिंकिंग वॉटर’ का लाइसेंस निलंबित किया, ‘नोबल हेल्थकेयर’ पर भी कार्रवाई
Modified Date: August 3, 2026 / 09:24 pm IST
Published Date: August 3, 2026 9:24 pm IST

नयी दिल्ली, तीन अगस्त (भाषा) खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन पर त्रिपुरा की कंपनी ‘मातृ ड्रिंकिंग वॉटर’ का लाइसेंस निलंबित कर दिया है जबकि पंजाब की कंपनी ‘नोबल हेल्थकेयर’ के लिए प्रतिबंध आदेश जारी किया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसने जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा से जुड़े गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर त्रिपुरा के गोमती में स्थित ‘मातृ ड्रिंकिंग वॉटर’ का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

नियामक ने कहा, ‘‘बोतलबंद पेयजल में बाहरी चीजें होने के बारे में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायत मिली थी। जांच में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानक को प्रभावित करने वाले गंभीर उल्लंघन पाए गए।’’

एफएसएसएआई ने बताया कि तैयार उत्पादों को सुविधा केंद्र के बाहर गलत तरीके से रखा गया था, उन्हें गैर-खाद्य सामग्री के साथ और सीधे जमीन पर रखा गया था। इससे दूषित होने का खतरा पैदा होता है।

उसने कहा, ‘‘प्रसंस्करण और बोतल भरने की जगह स्वच्छता की स्थिति खराब पाई गई। दीवारों का टूटना, पेंट का झड़ना, मकड़ी के जाले और ‘कीटनाशक नियंत्रण’ के अपर्याप्त उपाय देखे गए।’’

इसके साथ ही एफएसएसएआई ने कहा कि उसने पंजाब के मोहाली स्थित नोबल हेल्थकेयर को ‘वेनोलेक्स फोर्टे’ के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री से प्रतिबंधित कर दिया है।

भाषा राजेश राजेश प्रेम

प्रेम


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