सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के लिए मानदंडों को अधिसूचित किया

सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के लिए मानदंडों को अधिसूचित किया

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  • Publish Date - September 27, 2020 / 05:25 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

नयी दिल्ली, 27 सितंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्न वैकल्पिक ईंधन के लिए नियमों को अधिसूचित किया है।

सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘ऑटोमोटिव में उत्सर्जन घटाने के लिए सीएनजी की तुलना में एच-सीएनजी (हाइड्रोजन का 18 प्रतिशत मिश्रण) के इस्तेमाल का परीक्षण करने के बाद, भारतीय मानक ब्यूरो ने हाइड्रोजन युक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एच-सीएनजी) के निर्देशों को तैयार किया है।’’

ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में एच-सीएनजी के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन की अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

उन्होंने कहा कि यह परिवहन क्षेत्र में वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन की दिशा में एक कदम है।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय