केंद्र सरकार ने DL, RC, परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई | Govt extends validity of motor vehicle documents like DL, RC, permits till March 31

केंद्र सरकार ने DL, RC, परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई

केंद्र सरकार ने DL, RC, परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:20 PM IST, Published Date : December 27, 2020/3:16 pm IST

नयी दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च 2020, नौ जून 2020 और 24 अगस्त 2020 को मोटर वाहन कानून, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के संबंध में परामर्श जारी किया था।

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मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर डीएल, आरसी, परमिट आदि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने आज राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया।’’

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इससे पहले विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस की वैधता, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेजों को 31 दिसंबर, 2020 तक वैध माना जा सकता है।

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ताजा परामर्श के मुताबिक इन दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक वैध माना जा सकता है। इस तरह वे सभी दस्तावेज जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को या इसके बाद खत्म हो गई है, उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा।

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