नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) सरकार ने छतरियों पर न्यूनतम आयात मूल्य बृहस्पतिवार को 100 रुपये प्रति इकाई निर्धारित किया, जिसका उद्देश्य देश में छतरी के विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
इस मूल्य से कम कीमत वाली छतरियों का आयात अनुमति नहीं होगी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि तैयार छतरियों के आयात की नीति और शर्तें अब मुक्त से अंकुश की श्रेणी में डाल दी गई हैं। हालांकि, यदि प्रति छतरी का सीआईएफ (लागत, बीमा और भाड़ा) मूल्य 100 रुपये या उससे अधिक है, तो आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
हालांकि, ये अंकुश अग्रिम प्राधिकरण, निर्यात-उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) वाले आयातकों पर लागू नहीं होंगे।
सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में छतरियों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 60 रुपये प्रति छतरी या 20 प्रतिशत कर दिया है, जिसमें जो भी राशि अधिक हो, वही लागू होगी।
छतरियों के पुर्जे, सजावट और सहायक सामान के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत या 25 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है, जिसमें अधिकतम राशि लागू होगी।
भाषा योगेश अजय
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