जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों में अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति के नियम अधिसूचित

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों में अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति के नियम अधिसूचित

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  • Publish Date - October 26, 2023 / 10:35 PM IST,
    Updated On - October 26, 2023 / 10:35 PM IST

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2023 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाने, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और अवकाश के नियमों को परिभाषित किया गया है।

जीएसटी परिषद ने सात अक्टूबर को अपनी 52वीं बैठक में निर्णय लिया था कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 70 वर्ष और 67 वर्ष होगी।

वित्त मंत्रालय ने सितंबर में जीएसटीएटी की 31 पीठों को अधिसूचित किया था, जो 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएंगी।

जीएसटीएटी की राज्य-स्तरीय पीठों के गठने से जीएसटी विवादों के त्वरित निपटान में मदद मिलेगी।

भाषा पाण्डेय प्रेम

प्रेम