हरियाणा सरकार ने कर विवादों के निपटान के लिए योजना की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ाई

हरियाणा सरकार ने कर विवादों के निपटान के लिए योजना की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ाई

हरियाणा सरकार ने कर विवादों के निपटान के लिए योजना की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ाई
Modified Date: June 1, 2026 / 10:01 pm IST
Published Date: June 1, 2026 10:01 pm IST

चंडीगढ़, एक जून (भाषा) हरियाणा सरकार ने व्यापारिक समुदाय को राहत देते हुए लंबे समय से लंबित कर विवादों के निपटान के लिए एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना-2026 की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ा दी है।

इस योजना का उद्देश्य पुराने कर मामलों का स्थायी और त्वरित निपटान उपलब्ध कराना है, जिससे व्यापारियों को लंबी कानूनी प्रक्रिया और बकाया कर देनदारियों से राहत मिल सके। साथ ही राज्य में कारोबार सुगमता को और मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि यह विशेष राहत योजना एक जून, 2026 से प्रभावी हो गई और यह 28 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी।

प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पूर्व में चलाई गई इसी तरह की पहलों को कारोबारियों से व्यापक समर्थन मिला है। वर्ष 2025 में ही रिकॉर्ड 1,15,223 व्यापारियों ने इस योजना का लाभ उठाया और अपने लंबित कर विवादों का सफलतापूर्वक निपटान कराया।

भाषा यासिर रमण

रमण


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