उच्च न्यायालय ने फेमा उल्लंघन के मामले में शाओमी से 5,551 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश बरकरार रखा

उच्च न्यायालय ने फेमा उल्लंघन के मामले में शाओमी से 5,551 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश बरकरार रखा

उच्च न्यायालय ने फेमा उल्लंघन के मामले में शाओमी से 5,551 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश बरकरार रखा
Modified Date: April 21, 2023 / 08:59 pm IST
Published Date: April 21, 2023 8:59 pm IST

बेंगलुरु, 21 अप्रैल (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करने के मामले में शाओमी इंडिया से 5,551.27 करोड़ रुपये वसूल करने के आदेश को शुक्रवार को बरकरार रखा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह राशि कंपनी के खाते से जब्त की थी और इस कदम को सक्षम प्राधिकार ने उचित माना था। शाओमी ने सक्षम प्राधिकार के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि फेमा की धारा 37ए के तहत यह कदम वैध है। हालांकि उन्होंने शाओमी को अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने और धारा 37ए(5) के तहत सक्षम प्राधिकार के आदेश को चुनौती देने की मंजूरी दी।

शाओमी इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘हम मामले की जानकारी ले रहे हैं और लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम दोहराना चाहते हैं कि भारत में हमारे परिचालन सभी स्थानीय नियम-कानूनों के अनुरूप हैं।’’

ईडी ने, फेमा नियमों का कथित उल्लंघन करने और भारत से बाहर की तीन कंपनियों को रॉयल्टी की आड़ में पैसा भेजने के मामले में 2022 में शाओमी के खातों से 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश दिया था।

इस आदेश के खिलाफ कंपनी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अदालत ने उसे फेमा के तहत सक्षम प्राधिकार के पास जाने को कहा था। इसके बाद, सक्षम प्राधिकार ने भी जब्ती के कदम को उचित ठहराया था।

भाषा

मानसी रमण

रमण


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