हिमाचल में पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का ‘अनाथ एवं विधवा उपकर’ लागू

हिमाचल में पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का 'अनाथ एवं विधवा उपकर' लागू

हिमाचल में पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का ‘अनाथ एवं विधवा उपकर’ लागू
Modified Date: August 12, 2026 / 03:11 pm IST
Published Date: August 12, 2026 3:11 pm IST

शिमला, 12 अगस्त (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर 60 पैसे प्रति लीटर की दर से ‘अनाथ एवं विधवा उपकर’ लगाने का निर्णय लागू कर दिया है।

राज्य सरकार ने इस संबंध में मंगलवार रात अधिसूचना जारी की।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 23 मार्च को हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया था। इसमें पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर अधिकतम पांच रुपये प्रति लीटर तक ‘अनाथ एवं विधवा उपकर’ लगाने का प्रावधान किया गया था।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि यह उपकर अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उन्हें मजबूत करने के लिए समर्पित, स्थिर और सतत राजस्व स्रोत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाया गया है।

भाषा योगेश अजय

अजय


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