Delhi High Court on Tabu : इस बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम का हो रहा था गलत इस्तेमाल! अश्लील कंटेंट से जोड़कर हो रही थी सर्चिंग, हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

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बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू ने अपने नाम, तस्वीर और पहचान के कथित दुरुपयोग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। अदालत ने इंटरनेट पर मौजूद अश्लील, आपत्तिजनक और AI-जनरेटेड कंटेंट को हटाने के लिए जल्द अंतरिम आदेश जारी करने के संकेत दिए हैं।

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  • Publish Date - August 6, 2026 / 10:45 PM IST,
    Updated On - August 6, 2026 / 10:45 PM IST

Delhi High Court on Tabu

HIGHLIGHTS
  • तब्बू ने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
  • अदालत ने आपत्तिजनक और AI-जनरेटेड कंटेंट हटाने के लिए जल्द अंतरिम आदेश जारी करने की बात कही है।
  • मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

एंटरटेनमेंट डेस्क : Delhi High Court on Tabu:  बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री तब्बू के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि अभिनेत्री के नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल करके इंटरनेट पर पोस्ट किए गए अश्लील, आपत्तिजनक और एआई निर्मित कंटेंट को हटाने के लिए जल्द ही अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा।

एआई-जनरेटेड कंटेंट ने छवि को पहुंचाया नुकसान

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह की एकल पीठ के सामने तब्बू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अभिनेत्री ने अपनी अर्जी में कहा कि इंटरनेट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर और पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई-जनरेटेड कंटेंट और डिजिटल इम्पर्सोनेशन के जरिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से जोड़कर सर्च बढ़ा

तब्बू की ओर से पेश सीनियर वकील स्वाति सुकुमार ने कोर्ट को बताया कि इंटरनेट पर कुछ तत्व अभिनेत्री के नाम को अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से जोड़कर सर्च बढ़ा रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म इससे मुनाफा कमा रहे हैं। दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि पहचाने गए सभी आपत्तिजनक लिंक को हटाया जाएगा।

7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

साथ ही, अदालत ने कहा कि सेलिब्रिटीज के पर्सनैलिटी राइट्स के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए भविष्य के लिए एक ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर’ (SOP) तैयार करने पर भी विचार किया जा सकता है। इस मामले में जल्द ही विस्तृत अंतरिम आदेश जारी करेगी, जबकि केस की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को तय की गई है।

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