Delhi High Court on Tabu
एंटरटेनमेंट डेस्क : Delhi High Court on Tabu: बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री तब्बू के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि अभिनेत्री के नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल करके इंटरनेट पर पोस्ट किए गए अश्लील, आपत्तिजनक और एआई निर्मित कंटेंट को हटाने के लिए जल्द ही अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह की एकल पीठ के सामने तब्बू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। Actress Tabu अभिनेत्री ने अपनी अर्जी में कहा कि इंटरनेट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर और पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई-जनरेटेड कंटेंट और डिजिटल इम्पर्सोनेशन के जरिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
तब्बू की ओर से पेश सीनियर वकील स्वाति सुकुमार ने कोर्ट को बताया कि इंटरनेट पर कुछ तत्व अभिनेत्री के नाम को अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से जोड़कर सर्च बढ़ा रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म इससे मुनाफा कमा रहे हैं। दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि पहचाने गए सभी आपत्तिजनक लिंक को हटाया जाएगा।
साथ ही, अदालत ने कहा कि सेलिब्रिटीज के पर्सनैलिटी राइट्स के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए भविष्य के लिए एक ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर’ (SOP) तैयार करने पर भी विचार किया जा सकता है। इस मामले में जल्द ही विस्तृत अंतरिम आदेश जारी करेगी, जबकि केस की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को तय की गई है।
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