(Income Tax Department Alert/ Image Credit: AI-generated)
नई दिल्ली: Income Tax Department Alert: आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई नजदीक है। ऐसे में आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से समय रहते रिटर्न दाखिल करने की (Income Tax Department Alert) अपील की है। विभाग के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा ITR पहले ही फाइल किए जा चुके हैं। विभाग ने कहा है कि अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय जल्द रिटर्न भरें ताकि किसी तकनीकी समस्या या भीड़ की वजह के परेशानी का सामना न करना पड़े।
हर साल डेडलाइन के करीब ई-फाइलिंग पोर्टल पर ट्रैफिक (Income Tax Department Alert) काफी बढ़ जाता है। इससे वेबसाइट धीमी हो सकती है या दस्तावेजों के सत्यापन में दिक्कत आ सकती है। यदि तय समय तक ITR दाखिल नहीं किया जाता तो लेट फीस, बकाया टैक्स पर ब्याज और कुछ मामलों में नुकसान को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का लाभ भी नहीं मिल सकता। इसलिए समय रहते सभी जरूरी दस्तावेज तैयार करके रिटर्न फाइल करना बेहतर माना जाता है।
ITR-1 जिसे सहज भी कहा जाता है यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी सालाना कुल आय 50 लाख रुपये तक है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी आय वेतन, पेंशन, एक मकान से मिलने वाली आय या ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से होती है। हालांकि, जिन लोगों को कैपिटल गेन, बिजनेस से आय, विदेशी संपत्ति या 50 लाख रुपये से अधिक आय है वे ITR-1 का उपयोग नहीं कर सकते।
ITR-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है। लेकिन वे ITR-1 की शर्तों में फिट नहीं बैठते। अगर आपकी आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है, एक से अधिक मकान हैं, शेयर या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन हुआ है या विदेशी संपत्ति है तो ITR-2 भरना होगा।
ITR जमा करने से पहले फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में दी गई जानकारी का मिलान जरूर करें। इससे किसी भी तरह की गलती से बचा जा सकता है और रिटर्न की प्रोसेसिंग (Income Tax Department Alert) भी तेजी से होती है। समय पर सही जानकारी के साथ ITR दाखिल करने से भविष्य में किसी परेशानी की संभावना कम रहती है।