Income Tax Department Alert: डेडलाइन सिर पर और ITR का आंकड़ा 5 करोड़ के पार! क्या आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा? इनकम टैक्स विभाग ने दिया ये अलर्ट!

Income Tax Department Alert: 31 जुलाई की ITR फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक है। आयकर विभाग के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किए है तो आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय जल्द रिटर्न फाइल करना बेहतर रहेगा।

Income Tax Department Alert: डेडलाइन सिर पर और ITR का आंकड़ा 5 करोड़ के पार! क्या आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा? इनकम टैक्स विभाग ने दिया ये अलर्ट!

(Income Tax Department Alert/ Image Credit: AI-generated)

Modified Date: July 30, 2026 / 02:29 pm IST
Published Date: July 30, 2026 2:29 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 31 जुलाई से पहले ITR दाखिल करने की सलाह।
  • AY 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल।
  • आखिरी समय में पोर्टल पर बढ़ सकता है ट्रैफिक।

नई दिल्ली: Income Tax Department Alert: आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई नजदीक है। ऐसे में आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से समय रहते रिटर्न दाखिल करने की (Income Tax Department Alert) अपील की है। विभाग के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा ITR पहले ही फाइल किए जा चुके हैं। विभाग ने कहा है कि अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय जल्द रिटर्न भरें ताकि किसी तकनीकी समस्या या भीड़ की वजह के परेशानी का सामना न करना पड़े।

आखिरी समय तक इंतजार करना पड़ सकता है भारी

हर साल डेडलाइन के करीब ई-फाइलिंग पोर्टल पर ट्रैफिक (Income Tax Department Alert) काफी बढ़ जाता है। इससे वेबसाइट धीमी हो सकती है या दस्तावेजों के सत्यापन में दिक्कत आ सकती है। यदि तय समय तक ITR दाखिल नहीं किया जाता तो लेट फीस, बकाया टैक्स पर ब्याज और कुछ मामलों में नुकसान को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का लाभ भी नहीं मिल सकता। इसलिए समय रहते सभी जरूरी दस्तावेज तैयार करके रिटर्न फाइल करना बेहतर माना जाता है।

किन लोगों के लिए है ITR-1?

ITR-1 जिसे सहज भी कहा जाता है यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी सालाना कुल आय 50 लाख रुपये तक है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी आय वेतन, पेंशन, एक मकान से मिलने वाली आय या ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से होती है। हालांकि, जिन लोगों को कैपिटल गेन, बिजनेस से आय, विदेशी संपत्ति या 50 लाख रुपये से अधिक आय है वे ITR-1 का उपयोग नहीं कर सकते।

ITR-2 कौन भर सकता है?

ITR-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है। लेकिन वे ITR-1 की शर्तों में फिट नहीं बैठते। अगर आपकी आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है, एक से अधिक मकान हैं, शेयर या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन हुआ है या विदेशी संपत्ति है तो ITR-2 भरना होगा।

रिटर्न भरने से पहले करें जरूरी जांच

ITR जमा करने से पहले फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में दी गई जानकारी का मिलान जरूर करें। इससे किसी भी तरह की गलती से बचा जा सकता है और रिटर्न की प्रोसेसिंग (Income Tax Department Alert) भी तेजी से होती है। समय पर सही जानकारी के साथ ITR दाखिल करने से भविष्य में किसी परेशानी की संभावना कम रहती है।

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लेखक के बारे में

मैं 2018 से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ। हिंदी साहित्य में मास्टर डिग्री के साथ, मैंने सरकारी विभागों में काम करने का भी अनुभव प्राप्त किया है, जिसमें एक साल के लिए कमिश्नर कार्यालय में कार्य शामिल है। पिछले 7 वर्षों से मैं लगातार एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और करियर बीट में लेखन और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ।