आयकर विभाग ने इंडिगो पर 944 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

आयकर विभाग ने इंडिगो पर 944 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

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  • Publish Date - March 30, 2025 / 01:09 PM IST,
    Updated On - March 30, 2025 / 01:09 PM IST

नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) आयकर विभाग ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इंडिगो ने जुर्माना आदेश को ‘गलत’ बताते हुए कहा है कि वह इसे चुनौती देगी।

यह आदेश देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को शनिवार को मिला।

इंडिगो ने रविवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि आयकर विभाग (आयकर प्राधिकरण) की आकलन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है।

एयरलाइन ने कहा कि यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) (सीआईटी (ए)) के समक्ष धारा 143 (3) के तहत आकलन आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई है, जबकि अभी यह मामला लंबित है और इसपर निर्णय आना है।

इंडिगो ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि आयकर विभाग प्राधिकरण द्वारा पारित यह आदेश कानून के अनुसार नहीं है और त्रुटिपूर्ण है।

कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है।

कंपनी ने कहा कि इस आदेश का उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन और अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

भाषा अजय अजय

अजय

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