income tax returns filing 2022-23 last due date

ITR Filing : Income Tax नहीं भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब इस डेट तक फाइल कर सकते हैं ITR

ITR Filing Last Date 2022-23: अगर रिटर्न्स में कोई गलती या सुधार था, तो वह भी इस तारीख तक किया जा सकता था, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर की डेडलाइन भी चूक गए हैं तो सेक्शन 139 (8ए) के तहत आईटीआर-यू फाइल कर सकते हैं।

Edited By :   Modified Date:  January 7, 2023 / 08:50 PM IST, Published Date : January 7, 2023/8:50 pm IST

नई दिल्ली। ITR Filing Last Date 2022-23: व‍ित्‍तीय वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने के ल‍िए आयकर व‍िभाग की तरफ से 31 जुलाई 2022 की अंत‍िम त‍िथ‍ि तय की गई थी। जो लोग इस तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर थी। अगर रिटर्न्स में कोई गलती या सुधार था, तो वह भी इस तारीख तक किया जा सकता था, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर की डेडलाइन भी चूक गए हैं तो सेक्शन 139 (8ए) के तहत आईटीआर-यू फाइल कर सकते हैं।

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आईटीआर-यू फाइल करें

ITR Filing Last Date 2022-23: बजट 2022 में भारत सरकार आईटीआर-यू का विकल्प लेकर आई थी। ये सुविधा उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद है, जो अपना आईटीआर नहीं भर पाए हैं या फिर पिछले रिटर्न्स में गलतियां कर दी हैं। आईटीआर-यू के जरिए टैक्सपेयर्स रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के आखिर से दो साल तक अपने आईटीआर में गलतियों या चूक को ठीक कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2021-22 में आप 31 मार्च 2024 तक आईटीआर-यू फाइल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 2022-23 के लिए आप आईटीआर-यू  31 मार्च 2025 तक फाइल कर सकते हैं।

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ये लोग फाइल कर सकते हैं आईटीआर-यू

ITR Filing Last Date 2022-23: आईटीआर-यू में आप उस इनकम को दिखा सकते हैं, जो आप अपने पिछले रिटर्न में नहीं दिखा पाए थे। इसके अलावा, ये सुविधा उनके लिए उपलब्ध है, जिसने ओरिजनल, लेट या रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल किया हो या न किया हो। अगर कोई किसी वित्त वर्ष में आईटीआर दाखिल करना भूल गया है तो वह भी इसका इस्तेमाल कर सकता है।

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ITR Filing Last Date 2022-23: आईटीआर-यू दाखिल करने की आखिरी तारीखें

असेसमेंट ईयर 2020-21: 31 मार्च 2023

असेसमेंट ईयर 2021-22: 31 मार्च 2024

असेसमेंट ईयर 2022-23: 31 मार्च 2025

आईटीआर-यू फाइल करने की पेनाल्टी

ITR Filing Last Date 2022-23: आईटीआर-यू फाइल करने के लिए आपको पेनाल्टी भी चुकानी होगी। अगर आप कोई इनकम दिखाना भूल गए हैं तो आपको उस पर टैक्स का अतिरिक्त 25 प्रतिशत और देय ब्याज चुकाना होगा। यह उस वित्त वर्ष के आखिर से एक साल के अंदर किया जाना चाहिए। अगर आप रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एक साल बाद और दो वर्ष के भीतर आईटीआर-यू फाइल कर रहे हैं तो पेनाल्टी 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

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