तिरुवनंतपुरम, 28 फरवरी (भाषा) केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल, 2026 से ‘निश्चित पेंशन योजना’ लागू करने के आदेश शनिवार को जारी किए।
वित्त मंत्री के एन बालगोपाल द्वारा राज्य के बजट में की गई उस घोषणा के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने वाली एक ‘निश्चित पेंशन योजना’ शुरू करने की बात कही गई थी।
मंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एक अप्रैल, 2026 से सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारी ‘निश्चित पेंशन योजना’ चुन सकते हैं या एनपीएस के तहत बने रह सकते हैं।
बालगोपाल ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में एनपीएस के तहत नामांकित मौजूदा कर्मचारियों को भी ‘निश्चित पेंशन योजना’ में जाने का विकल्प दिया जाएगा।
इस योजना के तहत अधिकतम पेंशन सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर किया जाएगा। पेंशन राशि के अतिरिक्त महंगाई राहत भत्ता (डीआर) भी देय होगा।
अधिकतम पेंशन का पात्र होने के लिए कर्मचारियों को 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करनी होगी।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
भाषा सुमित पाण्डेय
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