Chhattisgarh Liquor Scam: शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत! हाईकोर्ट से मिली जमानत, इतने दिनों से खा रही थी जेल की हवा

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शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत! हाईकोर्ट से मिली जमानत, Soumya Chaurasia Bail in Liquor Scam

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  • Publish Date - February 28, 2026 / 06:28 PM IST,
    Updated On - February 28, 2026 / 06:31 PM IST

बिलासपुर। Soumya Chaurasia Bail छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। अदालत ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद सुनवाई पूरी कर जमानत आदेश जारी किया गया। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट ने मामले में त्वरित सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने दो सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने निर्धारित समयसीमा में दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर निर्णय सुनाया।

याचिका में सौम्या चौरसिया की ओर से गिरफ्तारी और पूरी कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मामले में अन्य सह-आरोपियों को पूर्व में जमानत मिल चुकी है, जिसे आधार बनाते हुए समानता के सिद्धांत के तहत राहत दी जानी चाहिए। अदालत ने सभी तथ्यों और पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की। हालांकि जमानत की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा और मामले की सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।

3200 करोड़ का हुआ था शराब घोटाला

Soumya Chaurasia Bail छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED की जांच में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात सामने आई थी। जिसके बाद ED ने ACB में FIR दर्ज कराई थी। इस घोटाले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई थी। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। एजेंसी का दावा था कि चैतन्य बघेल इस सिंडिकेट के प्रमुख थे और करीब 1000 करोड़ रुपए की राशि संभाली।

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