छोटे उद्यमों के लिए ऋण समाधान सुविधा का दायरा बढ़ा,50 करोड़ तक के मामले होंगे शामिल
छोटे उद्यमों के लिए ऋण समाधान सुविधा का दायरा बढ़ा,50 करोड़ तक के मामले होंगे शामिल
मुंबई, चार जून (भाषा) रिजर्व बैंक ने ऋण समाधान व्यवस्था 2.0 के दायरे का विस्तार किया है। केंद्रीय बैंक ने इसके तहत एमएसएमई, गैर-एमएसएमई, छोटे कारोबार और लोगों के लिए कारोबारी उद्देश्य से अधिकतम कर्ज सीमा को दोगुना कर 50 करोड़ रुपये कर दिया है।
रिजर्व बैंक ने दो मई को दबाव झेल रहे व्यक्तिगत लोगों, छोटे कारोबारों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के ऋण के पुनर्गठन को समाधान रूपरेखा 2.0 की घोषणा की थी। यह योजना ऐसी इकाइयों के लिए थी जिनका कुल ऋण 25 करोड़ रुपये तक है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करने के अवसर पर कहा कि समाधान रूपरेखा 2.0 के तहत अधिक कर्जदारों को लाभ देने के लिए इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है।
अब 50 करोड़ रुपये तक के कर्ज वाले एमएसएमई, गैर-एमएसएमई, छोटी इकाइयां या व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
अभी तक यह दायरा 25 करोड़ रुपये था।
भाषा अजय अजय मनोहर
मनोहर

Facebook



