एमसीडी ने संपत्ति कर माफी योजना की समयसीमा 30 अप्रैल तक बढ़ाई

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एमसीडी ने संपत्ति कर माफी योजना की समयसीमा 30 अप्रैल तक बढ़ाई

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  • Publish Date - March 31, 2026 / 08:13 PM IST,
    Updated On - March 31, 2026 / 08:13 PM IST

नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने संपत्ति कर माफी योजना 2025-26 का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

इस विस्तार की घोषणा करते हुए मेयर ने कहा कि यह फैसला नागरिकों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए और ज़्यादा कर देने वालों को ‘संपत्ति कर निपटान योजना’ (एसयूएनआईओ या सुनियो) के तहत अपने बकाया का निपटारा करने का मौका देने के लिए लिया गया है।

उन्होंने संपत्ति मालिकों और उसमें रहने वालों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की, और इसे बिना किसी ब्याज या जुर्माने के बकाया देनदारियों को चुकाने का एक ‘सुनहरा मौका’ बताया।

मेयर ने कहा कि इस योजना को 30 अप्रैल के बाद और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

एसयूएनआईओ के तहत, कर देने वाले वर्ष 2020-21 से पहले की अवधि के लिए संपत्ति कर, ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट पा सकते हैं, बशर्ते वे मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 और उससे पिछले पांच साल (2020-21 से 2024-25 तक) का मूल कर चुका दें।

अधिकारियों ने बताया कि ‘भुगतान में देरी का शुल्क’ पांच प्रतिशत ही रहेगा, जो फरवरी-मार्च के विस्तार की अवधि के दौरान लागू था।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय