कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्री सीमेंट के खिलाफ जांच के आदेश दिए

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्री सीमेंट के खिलाफ जांच के आदेश दिए

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  • Publish Date - January 2, 2026 / 08:34 PM IST,
    Updated On - January 2, 2026 / 08:34 PM IST

नयी दिल्ली, दो जनवरी (भाषा) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने सीमेंट विनिर्माता श्री सीमेंट के खिलाफ जांच के आदेश देने के साथ उससे कुछ सूचनाएं मांगी हैं। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बांगुर परिवार प्रवर्तित कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसे एक जनवरी को मंत्रालय के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, अहमदाबाद से इस संबंध में एक पत्र मिला है।

हालांकि, कंपनी ने जांच की प्रकृति या कारणों का खुलासा नहीं किया है। उसने कहा कि मांगी गई जानकारी ‘उचित समय पर’ उपलब्ध करा दी जाएगी।

नियामकीय सूचना के मुताबिक, पत्र में कहा गया है कि मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210(1)(सी) के तहत जांच के आदेश दिए हैं और इसी क्रम में कंपनी से कुछ विवरण मांगे गए हैं। यह धारा केंद्र सरकार को जनहित में किसी कंपनी के मामलों की जांच कराने का अधिकार देती है।

इस कानून के तहत, केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए एक या एक से अधिक निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है, जो कंपनी के कामकाज की जांच कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं।

कोलकाता मुख्यालय वाली कंपनी श्री सीमेंट ने स्पष्ट किया है कि इस घटनाक्रम का उसके वित्तीय प्रदर्शन, व्यावसायिक परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

देश की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट की स्थापित उत्पादन क्षमता 5.04 करोड़ टन प्रति वर्ष है। इसके अलावा, कंपनी के पास 742 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता भी है।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण