एनसीएलएटी का रतनइंडिया फाइनेंस को नया सीएफओ नियुक्त करने का निर्देश

एनसीएलएटी का रतनइंडिया फाइनेंस को नया सीएफओ नियुक्त करने का निर्देश

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  • Publish Date - September 7, 2022 / 08:24 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:56 PM IST

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी रतनइंडिया फाइनेंस को 60 दिनों के भीतर मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

एनसीएलएटी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को रद्द करते हुए बुधवार को यह निर्देश दिया।

एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि कंपनी के संविधान(एओए) की धारा 140 के तहत संयुक्त उपक्रम भागीदार एलएसएफ 10 रोज इनवेस्टमेंट्स द्वारा सुझाया गया कोई भी उम्मीदवार कंपनी अधिनियम की धारा 203 के प्रावधान के तहत पात्र होना चाहिए।

एनसीएलएटी ने यह भी माना कि एनसीएलटी ने एओए के अनुच्छेद 140 में उस प्रावधान का उल्लेख करने में गलती की थी, जिसमें किसी व्यक्ति के नामांकन को वैध या अमान्य माना जा सकता है।

एनसीएलएटी ने कहा, ‘‘एनसीएलटी के आदेश को रद्द किया जाता है और पक्षों को एओए के अनुच्छेद 140 के अनुसार आर-2 कंपनी (रतन इंडिया फाइनेंस) के सीएफओ की नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।’’

भाषा जतिन अजय

अजय