कंपनी कानून के तहत तीन वर्षो में करीब 3.8 लाख कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया: सरकार

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कंपनी कानून के तहत तीन वर्षो में करीब 3.8 लाख कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया: सरकार

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  • Publish Date - September 21, 2020 / 01:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) पिछले तीन वर्षो में कंपनी कानून के तहत 3.8 लाख से अधिक कंपनियों को सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी है।

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, निगमित मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि ‘फर्जी’ (शेल) कंपनी’ शब्द कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह आम तौर पर ऐसी कंपनियों के लिए उपयोग में लाया जाता है जो बिना सक्रिय रूप से व्यवसाय संचालन या महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के बिना ही अस्तित्व में हैं। कुछ मामलों में इस तरह की कंपनी का उपयोग कर चोरी, धनशोधन, अस्पष्ट स्वामित्व, बेनामी संपत्ति आदि जैसे अवैध उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।’’

शेल कंपनियों के मुद्दे को देखने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेष कार्य बल ने शेल कंपनियों की पहचान के लिए अलर्ट के रूप में कुछ ‘रेड फ्लैग’ संकेतकों के उपयोग की सिफारिश की है।

मंत्री के अनुसार, सरकार ने ऐसी छद्म कंपनियों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान चलाया और फिर शेल कंपनियों को बंद करने का काम किया है।

भाषा राजेश

राजेश महाबीर

महाबीर