राजधानी में ऐसे ही नहीं मिलेगा पेट्रोल, पंप पर दिखाना होगा ये पेपर, पर्यावरण मंत्री ने जारी किया निर्देश

राजधानी में ऐसे ही नहीं मिलेगा पेट्रोल, पंप पर दिखाना होगा ये पेपर! New Rules for filling Petrol: Minister says No PUC Certificate No Petrol

राजधानी में ऐसे ही नहीं मिलेगा पेट्रोल, पंप पर दिखाना होगा ये पेपर, पर्यावरण मंत्री ने जारी किया निर्देश

Petrol and diesel prices on 4 February

Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: October 1, 2022 1:20 pm IST

नयी दिल्ली: New Rules for filling Petrol दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने फैसला किया है कि 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपो पर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण जांच) प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

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New Rules for filling Petrol उन्होंने बताया कि पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभाग के अधिकारियों की एक बैठक 29 सितंबर को बुलाई गई थी, जिसमें 25 अक्टूबर से इस योजना को लागू करने का फैसला लिया गया।

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राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का बड़ा हाथ है। इसे कम करना आवश्यक है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्टूबर से वाहन के पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।’’

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राय ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने और संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तीन अक्टूबर से 24 घंटे संचालित होने वाला नियंत्रण कक्ष शुरू करेगी।

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मंत्री ने कहा कि दिल्ली में छह अक्टूबर से धूल रोधी अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसके तहत धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।

 

 

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