Publish Date - August 15, 2025 / 05:38 PM IST,
Updated On - August 15, 2025 / 05:38 PM IST
केंद्र ने संशोधित जीएसटी व्यवस्था के तहत पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की कर दरों का प्रस्ताव रखा है, विलासिता और नुकसानदेह वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर: सूत्र।