कंपनी कानून के तहत वित्तीय विवरण दाखिल करने में छूट संबंधी कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया: सरकार

कंपनी कानून के तहत वित्तीय विवरण दाखिल करने में छूट संबंधी कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया: सरकार

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  • Publish Date - December 26, 2025 / 10:36 PM IST,
    Updated On - December 26, 2025 / 10:36 PM IST

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया है जिसमें कहा गया हो कि कंपनी कानून के तहत वित्तीय विवरण दाखिल करने के लिए अतिरिक्त शुल्क और समयसीमा में विस्तार को लेकर छूट प्रदान की गई है।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि 26 दिसंबर, 2025 को एक फर्जी सामान्य परिपत्र संख्या 08/2025 प्रसारित किया जा रहा है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त शुल्क में छूट और समयसीमा के विस्तार का झूठा दावा करता है।’

ऐसे फर्जी या भ्रामक परिपत्र पर भरोसा न करने या उन पर कार्रवाई न करने की सलाह देते हुए मंत्रालय ने यह भी कहा कि प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, हितधारकों को केवल मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित आधिकारिक संचार पर ही भरोसा करना चाहिए।

भाषा योगेश रमण

रमण