अब हवाई जहाज में 15 किलो से अधिक सामान ले जाने पर देना होगा इतना चार्ज

अब हवाई जहाज में 15 किलो से अधिक सामान ले जाने पर देना होगा इतना चार्ज

अब हवाई जहाज में 15 किलो से अधिक सामान ले जाने पर देना होगा इतना चार्ज
Modified Date: November 29, 2022 / 07:59 pm IST
Published Date: August 17, 2017 4:04 pm IST

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने डी.जी.सी.ए के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी है जिसमें हवाई यात्रा के दौरान तय सीमा से अधिक मात्रा में बैगेज होने पर प्रति किलोग्राम 100 रुपए फीस वसूले जाने की बात कही गई थी। निजी एयरलाइंस कंपनियां अपने पूर्व नियम के अनुसार तय सीमा से अतिरिक्त बैगेज होने पर प्रति किलोग्राम 220 से 350 रुपए तक वसूलती थीं।

 

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