ऑनलाइन गेमिंग कानून एक अक्टूबर से होगा लागू: वैष्णव

ऑनलाइन गेमिंग कानून एक अक्टूबर से होगा लागू: वैष्णव

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  • Publish Date - September 18, 2025 / 08:06 PM IST,
    Updated On - September 18, 2025 / 08:06 PM IST

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और नियमन अधिनियम एक अक्टूबर से लागू होगा।

संसद में पिछले महीने पारित यह अधिनियम, जहां एक तरफ ई-स्पोर्ट्स और अन्य ऑनलाइन गेम को बढ़ावा देता है, वहीं पैसा आधारित सभी प्रकार के ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाता है।

वैष्णव ने ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ 2026 इंडिया के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा, नियम एक अक्टूबर से लागू होंगे।’’

मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कानून पारित होने के बाद भी सरकार उद्योग के साथ चर्चा कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने उद्योग के साथ बातचीत की है, हमने उनके साथ कई बार चर्चा की है, हम पिछले लगभग तीन वर्षों से उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। कानून पारित होने के बाद, एक बार फिर, हमने उनके साथ बातचीत की, हमने बैंकों और व्यावहारिक रूप से सभी संभावित पक्षों के साथ भी बातचीत की और हमने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘…और अगर उन्हें कुछ और समय चाहिए, तो हम निश्चित रूप से एक अधिक परामर्शी दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। जो भी व्यावहारिक होगा, हम वह करेंगे। यह हमारा दृष्टिकोण रहा है। लेकिन इस समय, हमारा लक्ष्य एक अक्टूबर से नए कानून को लागू करना है।’’

उद्योग द्वारा उठाई गई चिंताओं में से एक यह है कि उपयोगकर्ता खातों में पड़ी शेष राशि कैसे वापस की जाए। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बैंकों के साथ व्यापक चर्चा की है और वे समाधान पर पहुंच गए हैं।

भाषा रमण अजय

अजय