Agra Crime News: अदालत ने तीन भाइयों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा.. इस खौफनाक वारदात को दिया था अंजाम, जुर्माना भी लगा

सिंह ने कहा कि अदालत ने करुआ उर्फ राधेश्याम, अरुण कुमार और उमेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही इन पर कुल 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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  • Publish Date - December 25, 2025 / 06:16 AM IST,
    Updated On - December 25, 2025 / 06:22 AM IST
HIGHLIGHTS
  • 24 साल पुराने हत्या मामले में फैसला
  • तीन भाइयों को आजीवन कारावास
  • फतेहाबाद क्षेत्र का चर्चित मामला

Agra Crime News: आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की एक स्थानीय अदालत ने जिले के फतेहाबाद क्षेत्र में एक युवक की हत्या के करीब 24 साल बाद तीन भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार महाजन ने इन तीनों भाइयों को पालिया गांव निवासी राज बहादुर के बेटे की 23 अप्रैल, 2001 को हत्या करने का दोषी पाया।

Agra Crime News: इस घटना के बाद राज बहादुर ने इन आरोपियों के खिलाफ फतेहाबाद पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। राज बहादुर के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिंह ने कहा कि अदालत ने करुआ उर्फ राधेश्याम, अरुण कुमार और उमेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही इन पर कुल 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इन आरोपियों के खिलाफ दो अप्रैल, 2002 को आरोप तय किए गए थे। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर यह निर्णय सुनाया।

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Q1. यह मामला किस वर्ष का है?

👉 यह हत्या मामला वर्ष 2001 का है, जिसमें 24 साल बाद अदालत का फैसला आया

Q2. दोषियों को क्या सजा मिली?

👉 अदालत ने तीनों भाइयों को आजीवन कारावास और कुल एक लाख बीस हजार जुर्माना दिया

Q3. फैसला किन आधारों पर सुनाया गया?

👉 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया था