PAN-Aadhaar Linking Deadline : आज है पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का आखिरी दिन, यहां जानें लिंकिंग का सबसे आसान प्रोसेस
PAN-Aadhaar Linking Deadline : पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। आज के समय वित्त से जुड़े कई कार्यों को कराने में पैन कार्ड की खास जरूरत
PAN-Aadhaar Linking
आधार और पैन लिंकिंग का प्रोसेस
PAN-Aadhaar Linking Deadline : इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ को अपने डिवाइस में ओपन करना है।
वेबसाइट ओपन होने के बाद आपकी स्क्रीन पर लिंक आधार का विकल्प दिखेगा। आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
PAN-Aadhaar Linking Deadline : नेक्स्ट स्टेप पर अपने आधार और पैन नंबर को दर्ज करें।
अब आपको वैलिडेट के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है।
इस स्थिति में Continue To Pay Through E-Pay Tax के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
अब आपको पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
PAN-Aadhaar Linking Deadline : इसके बाद आपके मोबाइल नंबर का ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाएगा।
ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद e-Pay Tax पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
यहां आपको प्रोसीड के ऑप्शन का चयन करना है।
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इसके बाद असेसमेंट ईयर में 2023-24 को सेलेक्ट करके Type Of Payment में Other Receipt (500) का चयन करके 1 हजार रुपये की पेमेंट करनी है।
पेमेंट की प्रक्रिया पूरी होते ही आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।

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