Paytm Payments Bank License Revoked || Image- RBI File
मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अप्रैल से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि वह इस बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। (Paytm Payments Bank License Revoked) गौरतलब है कि, यह फैसला बैंक के कामकाज पर पहले लगाई गई कई पाबंदियों के बाद उठाया गया एक और सख़्त रेगुलेटरी एक्शन है।
केंद्रीय बैंक के 24 अप्रैल के आदेश के अनुसार, इस बैंक पर तत्काल प्रभाव से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत परिभाषित बैंकिंग कारोबार करने या कानून के तहत अनुमति प्राप्त कोई भी अतिरिक्त गतिविधि करने पर रोक लगा दी गई है। रिज़र्व बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास बैंक को बंद करने की प्रक्रिया के दौरान जमाकर्ताओं की सभी देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी (नकदी) मौजूद है।
यह कदम पिछले चार वर्षों में बैंक पर लगाई गई पिछली सुपरवाइज़री पाबंदियों के बाद उठाया गया है। मार्च 2022 से ही बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया गया था। (Paytm Payments Bank License Revoked) इसके बाद जनवरी 2024 और फरवरी 2024 में घोषित पाबंदियों के तहत, मौजूदा ग्राहकों के खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और वॉलेट में आगे कोई भी जमा, क्रेडिट या टॉप-अप करने पर रोक लगा दी गई थी।
रेगुलेटर ने लाइसेंस रद्द करने के लिए कई आधार बताए हैं। उसने कहा कि बैंक का कामकाज ऐसे तरीके से चलाया जा रहा था जो बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक था, जबकि बैंक के मैनेजमेंट का रवैया जमाकर्ताओं और आम जनता के हितों के प्रतिकूल था। रेगुलेटर ने लाइसेंस रद्द करने के लिए कई आधार बताए हैं। उसने कहा कि बैंक का कामकाज ऐसे तरीके से चलाया जा रहा था जो बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक था, जबकि बैंक के मैनेजमेंट का रवैया जमाकर्ताओं और आम जनता के हितों के प्रतिकूल था।
रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा कि बैंक को अपना कामकाज जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य या जनहित पूरा नहीं होगा, (Paytm Payments Bank License Revoked) और यह कि बैंक अपने पेमेंट्स बैंक लाइसेंस से जुड़ी शर्तों का पालन करने में विफल रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर करेगा।
The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the banking licence issued to Paytm Payments Bank Limited under Section 22(4) of the Banking Regulation Act, 1949 (‘BR Act’) effective from close of business on April 24, 2026. Consequently, Paytm Payments Bank Limited is prohibited… pic.twitter.com/B746of2bah
— ANI (@ANI) April 24, 2026
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