प्राइवेट नौकरी वालों को भी पेंशन की गारंटी, गैप होने के बावजूद उठा सकेंगे PF का पैसा, जानें कैसे?

प्राइवेट नौकरी वाले लोगों को अक्सर अपने भविष्य की चिंता सताती है। प्राइवेट नौकरी वाले अक्सर अपनी और होने परिवार की सुरक्षा और भविष्य को लेकर सोचते रहते हैं।

प्राइवेट नौकरी वालों को भी पेंशन की गारंटी, गैप होने के बावजूद उठा सकेंगे PF का पैसा, जानें कैसे?

Govt employees Pension and Gratuity will end

Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: October 29, 2022 1:28 pm IST

नई दिल्ली। Pension guaranteed in private job : प्राइवेट नौकरी वाले लोगों को अक्सर अपने भविष्य की चिंता सताती है। प्राइवेट नौकरी वाले अक्सर अपनी और होने परिवार की सुरक्षा और भविष्य को लेकर सोचते रहते हैं। ऐसे में प्राइवेट नौकरी वालों को अगर पेंशन की सुविधा मिले तो वे ख़ुशी से झूम उठेंगे। आज हम आपको आपसे ही एक स्कीम के बारे में बताने वाले हैं।

दरअसल इसके अनुसार अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी भी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो जाएंगे। ईपीएफओ के नियमों (EPFO Rules) के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। लेकिन इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको केवल एक शर्त को पूरा करना जरूरी होता है।

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आपको पता ही होगा कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा PF के तौर पर कटता है। जो हर महीने कर्मचारी के PF अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। नियम के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी+DA का 12 फीसदी हिस्‍सा हर महीने PF अकाउंट में जमा होता है। जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा EPF में जाता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है और 3.67% हर महीने EPF योगदान में जाता है।

क्या है इसका फॉर्मूला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि EPFO के नियमों के मुताबिक लगातार 10 साल तक जॉब करने के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है। इसमें शर्त केवल यही है कि जॉब का टेन्‍योर 10 साल पूरा होना चाहिए। 9 साल 6 महीने की सर्विस को भी 10 साल के बराबर काउंट किया जाता है, लेकिन अगर नौकरी का वक्त साढ़े 9 साल से कम है, तो फिर उसे 9 साल ही गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी Pension Account में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे पेंशन के हकदार नहीं होते हैं।

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ऐसे में अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर कर्मचारी ने 5-5 साल के लिए दो अलग-अलग संस्थानों में काम किया है, तो फिर क्या होगा? या फिर दोनों नौकरी के बीच दो साल का गैप था, तो क्या वो कर्मचारी पेंशन का हकदार होगा? दरअसल, कई बार लोगों की नौकरी छूट जाती है। खासकर महिलाएं अपनी जिम्‍मेदारियों के चलते बीच में नौकरी से ब्रेक ले लेती हैं और कुछ साल के बाद फिर नौकरी पकड़ लेती हैं। ऐसे में उनके 10 साल का टेन्‍योर कैसे पूरा होगा और कैसे उन्‍हें पेंशन स्‍कीम का लाभ मिलेगा? आइए जानते क्या है नियम?

ये है EPFO का नियम…

आपको बता दें कि EPFO के मुताबिक जॉब में गैप के बावजूद सभी नौकरी को जोड़कर 10 साल का टेन्‍योर पूरा किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि हर नौकरी में कर्मचारी अपना UAN नंबर न बदलें, पुराना UAN नंबर ही जारी रखना होगा। इसका मतलब आपका कुल 10 साल का टेन्योर सिंगल UAN पर पूरा होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर नौकरी बदलने से बाद भी UAN एक ही रहता है और पीएफ खाते (PF Account) में जमा पूरा पैसा उसी UAN में दिखेगा। इसके साथ ही अगर दो नौकरी के दौरान कुछ समय का गैप रहता है तो उसे हटाकर टेन्योर को एक माना जाता है। यानी पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच के गैप को हटा दिया जाता है, और उसे नई नौकरी के साथ जोड़ दिया जाता है।

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