PF Advance Rules: अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई? EPFO ने खोला ये नया रास्ता, इमरजेंसी में ऐसे निकाल सकते हैं एडवांस फंड

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PF Advance Rules: EPFO के नियमों के तहत कर्मचारी कुछ खास जरूरतों और आपात स्थितियों में अपने PF खाते से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए तय शर्तें पूरी करना जरूरी होता है। मुश्किल समय में आर्थिक राहत देने के लिए EPFO ने एडवांस निकासी के ये पांच प्रमुख कारण बताए हैं।

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  • Publish Date - September 14, 2026 / 01:17 PM IST,
    Updated On - September 14, 2026 / 01:21 PM IST

(PF Advance Rules/ Image Credit: AI-generated)

HIGHLIGHTS
  • PF सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं
  • बीमारी में मिल सकता है एडवांस
  • शिक्षा के लिए 10 बार निकासी

नई दिल्ली: PF Advance Rules: कर्मचारियों के लिए EPFO का PF खाता सिर्फ रिटायरमेंट के लिए बचत का जरिया नहीं है। जरूरत पड़ने पर कुछ खास परिस्थितियों में कर्मचारी अपने PF से एडवांस यानी आंशिक निकासी (PF Advance Rules) भी कर सकते हैं। जो मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, शादी और घर से जुड़े खर्च जैसे मामलों में यह सुविधा काम आ सकती है। लेकिन हर तरह की निकासी के लिए EPFO ने अलग-अलग नियम और सीमाएं तय की हैं। इसलिए पैसा निकालने से पहले पात्रता और लागू शर्तों की जानकारी जरूरी है।

बीमारी के इलाज के लिए निकाल सकते हैं पैसा

कर्मचारी खुद या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए PF से एडवांस (PF Advance Rules) ले सकता है। इसमें पति या पत्नी, बच्चे और माता-पिता के इलाज का खर्च शामिल हो सकता है। मेडिकल जरूरत के मामले में PF एडवांस की सुविधा उपलब्ध है और अच्छी बात यह है कि इसमें पैसा निकालने को कोई लिमिट नहीं है। यानी गंभीर बीमारी या अचानक आए इलाज के खर्च में PF खाते से आर्थिक मदद ली जा सकती है।

बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए सुविधा

PF खाते से बच्चों की 10वीं कक्षा के बाद की शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए भी एडवांस निकाला जा सकता है। EPFO के नियमों के अनुसार, सदस्यता के दौरान शिक्षा के उद्देश्य से अधिकतम 10 बार इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। वहीं कर्मचारी अपनी शादी, बेटे या बेटी की शादी या भाई-बहन की शादी के खर्च के लिए भी PF से पैसा निकाल सकता है। शादी के लिए पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 5 बार एडवांस लेने की अनुमति बताई गई है।

घर खरीदने से लेकर मरम्मत तक विकल्प

EPFO घर से जुड़े कई खर्चों के लिए भी PF एडवांस की सुविधा देता है। पात्र सदस्य नया घर या प्लॉट खरीदने, घर बनवाने, होम लोन चुकाने या घर की मरम्मत जैसे कामों के लिए PF से पैसा निकाल सकता है। इस श्रेणी में भी निकासी की तय शर्तें और सीमाएं लागू होती हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, घर से जुड़े इन उद्देश्यों के लिए पूरी सदस्यता अवधि में अधिकतम 5 बार निकासी की जा सकती है।

विशेष परिस्थितियों में भी मिल सकता है एडवांस

प्राकृतिक आपदा या कंपनी बंद होने जैसी कुछ विशेष परिस्थितियों में भी PF से एडवांस निकासी (PF Advance Rules) की सुविधा मिल सकती है, बशर्ते वह स्थिति निर्धारित नियमों के तहत अधिसूचित हो। ऐसी स्थिति में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार निकासी की सीमा बताई गई है। इसके अलावा, नई गाइडलाइन्स के मुताबिक 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद पात्र सदस्य अपने कुल EPF बैलेंस का अधिकतम 75% तक एडवांस निकाल सकता है।

 

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PF से एडवांस पैसा किन कामों के लिए निकाल सकते हैं?

बीमारी, बच्चों की शिक्षा, शादी, घर खरीदने या बनाने और कुछ विशेष परिस्थितियों में PF एडवांस लिया जा सकता है।

क्या बीमारी के इलाज के लिए PF निकाला जा सकता है?

हां, कर्मचारी खुद या पति-पत्नी, बच्चों और माता-पिता के इलाज के लिए PF एडवांस ले सकता है।

बच्चों की पढ़ाई के लिए कितनी बार PF निकाल सकते हैं?

शिक्षा के लिए सदस्यता अवधि में अधिकतम 10 बार PF एडवांस लेने की सुविधा बताई गई है।

शादी के लिए PF से कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं?

अपनी, बच्चों या भाई-बहन की शादी के लिए पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 5 बार एडवांस लिया जा सकता है।