पीएनबी घोटाला: अदालत ने मेहुल चोकसी की कंपनी की संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दी

पीएनबी घोटाला: अदालत ने मेहुल चोकसी की कंपनी की संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दी

पीएनबी घोटाला: अदालत ने मेहुल चोकसी की कंपनी की संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दी
Modified Date: February 13, 2025 / 10:22 pm IST
Published Date: February 13, 2025 10:22 pm IST

मुंबई, 13 फरवरी (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की 13 संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायालय के न्यायाधीश एस एम मेंजोगे ने आधिकारिक परिसमापक की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि संपत्तियों को बिना रखरखाव के निष्क्रिय रखा जाता है तो इससे निश्चित रूप से मूल्य कम हो जाएगा।

जिन कंपनियों की नीलामी की मंजूरी दी है उसमें मुंबई के सांताक्रूज स्थित खेनी टॉवर में सात फ्लैट, भारत डायमंड बोर्स में एक वाणिज्यिक इकाई, गुजरात के सूरत स्थित डायमंड पार्क में चार कार्यालय इकाइयां तथा वहां एक दुकान शामिल हैं।

भाषा योगेश पाण्डेय

पाण्डेय


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