Railway Refund Rules in Hindi: ट्रेन छूट भी जाए तो अब नो टेंशन, रेलवे वापस करेगा पूरा पैसा! जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया

Railway Refund Rules in Hindi: ट्रेन छूट भी जाए तो अब नो टेंशन, रेलवे वापस करेगा पूरा पैसा! Railway Refund Rules in Hindi

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  • Publish Date - April 6, 2023 / 02:58 PM IST,
    Updated On - April 6, 2023 / 02:58 PM IST

नई दिल्ली: Railway Refund Rules in Hindi भारतीय रेल की टाइमिंग को लेकर अक्सर मजाक बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में रेल कभी टाइम पर नहीं चल सकती। लेकिन ऐसा नहीं है, भारतीय रेल रोजाना लाखों यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लेट लतीफी के चलते ट्रेन छोड़ देते हैं या गाड़ी छूट जाती है। ऐसा होने से आपके रिजर्वेशन के पैसे डूब जाते हैं। लेकिन अब चिंता की जरूरत नहीं है। जी हां अब ट्रेन छूट भी जाए तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ​चलिए जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा।

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Railway Refund Rules in Hindi दरअसल इसके लिए आपको सबसे पहले टिकट डिपोजिट रिसिप्ट भरनी होगी। इसको टीडीआर भी कहते हैं। असल में ट्रेन के छूट जाने की स्थिति में चार्ट पहले से तैयार हो गया होता है और उसके बाद टिकट कैंसिल नहीं करा सकते। ऐसी परिस्थिति में आप टीडीआर के माध्यम से अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसे भरते समय रेलवे को ट्रेन में सफर नहीं करने का कारण भी बताना होगा। उसके बाद ही भुगतान वापस मिलेगा।

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इसके लिए आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि ये टीडीआर केवल ट्रेन के छुटने के 1 घंटे के भीतर ही भरना होगा। यात्रियों को टिकट काउंटर के माध्यम से इसे भरना पड़ता है। हालांकि, अब रेलवे ने ऑनलाइन टीडीआर की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। रेलवे आपकी राशि का भुगतान करने में अधिकतम 45 से 60 दिनों का समय लेता है। कई बार ये राशि 15 दिन में यात्रियों को वापस मिल जाती है। यात्रियों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि टीडीआर की सुविधा केवल कंफर्म टिकट पर ही मिलेगी। आरएसी और वेटिंग पर ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

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रेलवे की कोशिश ये है कि यात्रियों के लिए हर तरह से सुविधा मुहैया कराई जाए। ऐसे में यात्रा नहीं कर पाने की स्थिति में यात्री स्टेशन मैनेजर, टिकट काउंटर, टिकट कॉलेटर से भी टीडीआर के लिए संपर्क कर सकते हैं।

 

 

 

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