रिजर्व बैंक ने गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया

रिजर्व बैंक ने गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया

रिजर्व बैंक ने गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया
Modified Date: June 17, 2024 / 04:33 pm IST
Published Date: June 17, 2024 4:33 pm IST

मुंबई, 17 जून (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।

आरबीआई ने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा गया है।

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परिसमापन के तहत प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से केवल पांच लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा।

आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है।

आरबीआई ने कहा, ‘‘बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।’’

भाषा पाण्डेय अजय

अजय


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