आरबीआई ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक’ का लाइसेंस रद्द किया

आरबीआई ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक’ का लाइसेंस रद्द किया

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  • Publish Date - September 25, 2023 / 09:05 PM IST,
    Updated On - September 25, 2023 / 09:05 PM IST

मुंबई, 25 सितंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं।

रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सहकारी बैंक को बैंकिंग कारोबार से तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा वापस करना शामिल है।

बयान के मुताबिक, सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा। इस तरह बैंक के लगभग 96.09 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने का हक होगा।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय