आरबीआई ने शिरपुर मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

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आरबीआई ने शिरपुर मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

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  • Publish Date - April 6, 2026 / 06:54 PM IST,
    Updated On - April 6, 2026 / 06:54 PM IST

मुंबई, छह अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और लाभ की संभावनाएं नहीं हैं।

आरबीआई ने सोमवार को बयान में कहा कि इसके परिणामस्वरूप, बैंक छह अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से बैंक से जुड़ी सेवाएं बंद कर देगा।

सहकारिता आयुक्त, सहकारी समितियों के पंजीयक से बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि पर पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.7 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

डीआईसीजीसी ने 31 जनवरी, 2026 तक, संबंधित जमाकर्ताओं की सहमति के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 48.95 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और लाभ की संभावनाएं नहीं हैं और अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण वह अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘बैंक का संचालन जारी रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक होगा।’’

लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंकिंग कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा राशि का भुगतान शामिल है।

भाषा रमण अजय

अजय