मुंबई, 27 जनवरी (भाषा) रिजर्व बैंक और यूरोपीय प्रतिभूति एवं बाजार प्राधिकरण (ईएसएमए) ने ‘सेंट्रल काउंटरपार्टीज’ (सीसीपी) के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान पर एक समझौता किया है।
भारत में सीसीपी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत विनियमित अधिकृत समाशोधन गृह हैं जो व्यापार निपटान की गारंटी देने के लिए खरीदारों और विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।
आरबीआई ने बयान में कहा कि दोनों संस्थाओं ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत आरबीआई द्वारा विनियमित और निगरानी किए जाने वाले सीसीपी से संबंधित जानकारी साझा की जाएगी।
बयान में कहा गया, ‘यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और ईएसएमए के बीच 28 फरवरी 2017 को हुए पहले के एमओयू की जगह लेगा।
यह समझौता आरबीआई और ईएसएमए को उनके संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुरूप सीसीपी के संबंध में सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
आरबीआई के कार्यकारी निदेशक विवेक दीप और ईएसएमए के चेयरमैन वेरेना रॉस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
भाषा योगेश रमण
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