काम की खबर: रिजर्व बैंक ने सुसंगत आवास ऋण नियमों को एक साल के लिए बढ़ाया, 31 मार्च 2023 तक ले सकते हैं फायदा

काम की खबर: रिजर्व बैंक ने सुसंगत आवास ऋण नियमों को एक साल के लिए बढ़ाया, 31 मार्च 2023 तक ले सकते हैं फायदा

व्यक्तिगत आवास ऋण खंड में कर्ज का प्रवाह बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने सुसंगत आवासीय ऋण नियमों को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया है।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:18 PM IST, Published Date : April 8, 2022/2:22 pm IST

मुंबई, आठ अप्रैल (भाषा) व्यक्तिगत आवास ऋण खंड में कर्ज का प्रवाह बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने सुसंगत आवासीय ऋण नियमों को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया है।

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रिजर्व बैंक ने अक्टूबर, 2020 में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए आवास ऋण को सुसंगत बनाने के कदम उठाए थे। इसके तहत कर्ज के जोखिम भारांश को सुसंगत करते हुए इसे सिर्फ कर्ज के मूल्य (एलटीवी) अनुपात से जोड़ दिया गया था। यह सुविधा 31 मार्च, 2022 तक स्वीकृत सभी आवास ऋणों के लिए थी।

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चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा के नतीजे पेश करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि व्यक्तिगत आवास ऋण पर जोखिम भारांश को सुसंगत करते हुए इन्हें 31 मार्च, 2022 तक लिए गए सभी नए आवास ऋण पर सिर्फ एलटीवी अनुपात से संबद्ध किया गया था।

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दास ने कहा कि आवास क्षेत्र के महत्व और अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को देखते हुए रिजर्व बैंक ने इन दिशानिर्देशों की अवधि बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2023 तक करने का फैसला किया है। गवर्नर ने कहा, ‘‘इससे व्यक्तिगत आवास ऋण खंड में कर्ज का प्रवाह बढ़ेगा।’’

 

 
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