रिजर्व बैंक ने प्रियदर्शनी महिला नगरी सहकारी बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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रिजर्व बैंक ने प्रियदर्शनी महिला नगरी सहकारी बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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  • Publish Date - May 18, 2021 / 06:31 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:37 PM IST

मुंबई, 18 मई (भाषा) रिजर्व बैंक ने बीड़ (महाराष्ट) के प्रियदर्शनी महिला नगरी सहकारी बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना निरीक्षण संबंधी कार्रवाई व्यवस्था के तहत निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है।

केन्द्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि बैंक की 31 मार्च 2019 की वित्तीय स्थिति पर आधारित निरीक्षण रिपोर्ट में बैंक को आरबीआई द्वारा पर्यवेक्षण कार्रवाई व्यवस्था (एसएएफ) के तहत दिये गये विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन दिखाई देता है।

इसके बाद बैंक को निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया था।

आरबीआई ने कहा कि बैंक के जवाब और व्यक्तिगत तौर पर दिये गये मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाये गये आरोप सही साबित होते हैं और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना चाहिये।

भाषा

महाबीर मनोहर

मनोहर