मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने दो अलग-अलग मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक आॅफ इंडिया पर कुल तीन करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बताया कि इनमें एक मामला कुछ चुनिंदा खातों से बड़ी मात्रा में धन राशि निकाले जाने का है तथा दूसरा बैंक में धोखाधड़ी की मीडिया रिपोर्टों से संबंधित है। पहले मामले में एक करोड़ रूप्ए और दूसरे में दो करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया गया है। दोनों ही मामलों में बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।