कहीं इस बैंक में तो नहीं है आपका खाता? आरबीआई ने लगाया 84.50 लाख रुपये का जुर्माना, कर गए थे ये बड़ी गलती

कहीं इस बैंक में तो नहीं है आपका खाता? RBI imposes Rs 84.50 lakh penalty on central bank due to not following rules

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  • Publish Date - May 26, 2023 / 09:59 PM IST,
    Updated On - May 26, 2023 / 10:21 PM IST

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मुंबई: RBI imposes penalty on central bank भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) पर धोखाधड़ी वर्गीकरण और उसकी सूचना देने से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने बैंक की 31 मार्च, 2021 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उसके पर्यवेक्षण संबंधी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था।

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RBI imposes penalty on central bank रिपोर्ट की जांच से पता चला कि बैंक ने कर्जदाताओं के साझा मंच (जेएलएफ) के खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के निर्णय के सात दिनों के भीतर आरबीआई को धोखाधड़ी को लेकर रिपोर्ट नहीं किया था। बैंक ने अपने ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट (मोबाइल पर संदेश) का शुल्क वास्तविक उपयोग के आधार के बजाय समान आधार पर लिया था।

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