आरबीआई ने दो हजार और दौ सौ के नोट के लिए जारी किए नए नियम, जानिए
आरबीआई ने दो हजार और दौ सौ के नोट के लिए जारी किए नए नियम, जानिए
नई दिल्ली। साल 2016 के 8 नंवबर से नोटबंदी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 200 और 2000 रुपये के नये नोट प्रचलन में आए हैं। इसके अलावा 10,20, 50, 100 और 500 रुपए के नए नोट भी आए। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में बदलाव किया है।
केंद्रीय बैंक द्वारा 2,000 रुपये, 200 रुपये और अन्य कम मूल्य की मुद्रा पेश किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है कि नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के देश भर में कार्यालयों या मनोनीत बैंक शाखाओं में कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं। नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है।
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भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम 2009 में संशोधन करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि महात्मा गांधी (नई) सीरीज में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों को सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है, ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू में आ गए हैं।
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भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 50 रुपये और उससे ज्यादा मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिए नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किया गया है।
वेब डेस्क IBC24

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