नयी दिल्ली, 27 सितंबर (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने शेयर पुनर्खरीद में गड़बड़ी के मामले में अपोलो टायर्स पर 65 लाख रुपया जुर्माना लगाने का बाजार नियामक सेबी का आदेश बुधवार को निरस्त कर दिया।
इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को अपोलो टायर्स की तरफ से जमा की गई राशि चार सप्ताह के भीतर वापस करने का आदेश भी दिया।
अपोलो टायर्स ने नवंबर, 2018 में पारित सेबी के आदेश के खिलाफ सैट में अपील की थी। सेबी ने वर्ष 2003 में शेयर पुनर्खरीद के दौरान मानकों के उल्लंघन के लिए कंपनी पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि अपोलो टायर्स ने शेयरों की पुनर्खरीद में किसी भी निर्धारित तरीके का इस्तेमाल नहीं किया था।
हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा कि यह आदेश टिकाऊ नहीं है लिहाजा उसे निरस्त किया जाता है। उसने नियामक को जुर्माना राशि लौटाने का भी निर्देश दिया।
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