सूरत, आठ दिसंबर (भाषा) सूरत डायमंड बुअस (एसडीबी) को एक अदालत ने कथित रूप से 631.32 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं करने पर एक निर्माण फर्म को 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने को कहा है।
एसडीबी के खिलाफ पीएसपी प्रोजेक्ट्स ने अदालत में अपील की थी, जिसने सूरत शहर के पास एसडीबी भवन का निर्माण किया था। इसे दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत के रूप में जाना जाता है।
सूरत के विशेष वाणिज्यिक न्यायाधीश आशीष मल्होत्रा ने छह दिसंबर के आदेश में कहा कि एसडीबी को ”आज से सात कार्य दिवसों में 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने का निर्देश दिया है।”
कंपनी ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि एक साल पहले निर्माण पूरा करने और एसडीबी को इमारत का कब्जा सौंपने के बाद भी उसके प्रबंधन ने 538.59 करोड़ रुपये का अंतिम भुगतान नहीं किया।
भाषा पाण्डेय
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