न्यायालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के आग्रह वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा

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न्यायालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के आग्रह वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा

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  • Publish Date - September 12, 2022 / 10:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

नयी दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को न्याय के हित में प्राथमिक आधार पर माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्देश देने के आग्रह वाली विभिन्न याचिकाओं पर केंद्र से अपना पक्ष रखने को कहा।

न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र को रेवेन्यू बार एसोसिएशन और अन्य की अर्जी पर जवाब देने को कहा।

मामले में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दतार ने कहा कि रेवेन्यू बार एसोसिएशन ने अपर्नी अर्जी में न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। साथ ही वे चाहते हैं कि वकीलों को न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य बनाये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

अधिवक्ता अमित साहनी ने अपनी जनहित याचिका में केंद्र को उच्च प्राथमिकता के आधार पर और न्याय के हित में जल्द से जल्द नयी दिल्ली में माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

उन्होंने अपनी अर्जी में कहा, ‘‘जीएसटी विधेयक 2016 में संसद में पारित हुआ…कानून की धारा 109 में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। लेकिन कानून के कई साल के प्रभाव में आने के बाद भी इसका गठन नहीं किया गया।’’

भाषा

रमण अजय

अजय