सेबी ने अनधिकृत परामर्श सेवाएं देने पर दो फर्मों समेत चार पर लगाया प्रतिबंध

सेबी ने अनधिकृत परामर्श सेवाएं देने पर दो फर्मों समेत चार पर लगाया प्रतिबंध

  •  
  • Publish Date - September 30, 2022 / 08:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:36 PM IST

नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) पूंजी बाजार के नियामक सेबी ने दो व्यक्तियों एवं दो फर्मों को स्वीकृति के बगैर निवेश परामर्श सेवाएं देने के लिए प्रतिभूति बाजारों से प्रतिबंधित कर दिया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने एक आदेश में कहा है कि महानकल कैपिटल एवं उसके मालिक अजय ठाकुर और मनी कैपिटल इंवेस्टमेंट एवं उसके मालिक विजय ठाकुर को छह महीनों के लिए प्रतिभूति बाजार में शिरकत करने से प्रतिबंधित किया जा रहा है।

सेबी का यह आदेश 15 फर्मों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद आया है जिनमें अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान नियामक के पास पंजीकरण कराए बगैर निवेश संबंधी परामर्श देने के आरोप लगाए गए थे।

इस मामले की पड़ताल करने के बाद सेबी ने सात फरवरी, 2020 को इन फर्मों के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किए थे।

सेबी ने अपने नए आदेश में कहा है कि महानकल कैपिटल एवं उसके मालिक से 85.02 लाख रुपये और मनी कैपिटल एवं उसके मालिक से 52 लाख रुपये की राशि तीन महीने के भीतर वापस ली जानी है। इन फर्मों ने अपने ग्राहकों से यह राशि इकट्ठा की थी।

भाषा प्रेम

प्रेम मानसी

मानसी