सेबी ने गोल्ड ट्री, उसके मालिक पर प्रतिभूति बाजार में लेन-देने पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया

सेबी ने गोल्ड ट्री, उसके मालिक पर प्रतिभूति बाजार में लेन-देने पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया

  •  
  • Publish Date - August 24, 2022 / 10:27 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:41 PM IST

नयी दिल्ली, 24 अगस्त (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने गोल्ड ट्री और उसके मालिक सर्वेश कुमार पर प्रतिभूति बाजार में लेन-देन पर छह महीने के लिये प्रतिबंध लगा दिया है। यह पाबंदी सेबी की मंजूरी के बिना परामर्श और पोर्टफोलियो प्रबंधक सेवाएं देने के लिये लगायी गयी है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को नवंबर, 2018 में शिकायत मिली थी कि गोल्ड ट्री के मालिक कुमार की पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा योजना में निवेश करके शिकायतकर्ता ने पैसा गंवा दिया।

सेबी ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच की और पाया कि गोल्ड ट्री और कुमार बिना पंजीकरण के निवेश सलाहकार और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (पीएमएस) दे रहे हैं। इसको लेकर 18 अगस्त, 2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

नियामक ने आदेश में कहा कि सेबी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना कुमार निवेश सलाहकार और पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में सेवाएं दे रहे थे। यह निवेश सलाहकार नियमों और पीएमएस मानदंडों का उल्लंघन है।

सेबी ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या उन्होंने 1.73 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।

नियामक ने शुल्क के रूप में प्राप्त धन को तीन महीने के भीतर वापस करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रतिभूति बाजार से किसी भी प्रकार के लेन-देन को लेकर छह महीने के लिये प्रतिबंध लगा दिया है।

भाषा रमण अजय

अजय